रायपुर। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य की देशी, विदेशी और कम्पोजिट मदिरा दुकानों से संलग्न अहातों के आवंटन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। शासन के आदेशानुसार, इन अहातों का प्रबंधन पहले आओ, पहले पाओ की नीति के तहत ऑनलाइन निविदा पद्धति से किया जाएगा।
जमा करने की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध
आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार, इच्छुक् निविदादाता 20 मई से 15 मार्च 2027 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट उपयोग किया जा सकता है। निविदा जमा करने की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। सफल पंजीकरण के बाद आवेदक को उनके मोबाइल नंबर और ईमेल पर वास्तविक पंजीकरण संख्या भेजी जाएगी, जो भविष्य में चयन प्रक्रिया के लिए अनिवार्य होगी।
इतनी लगेगी फीस
प्रत्येक अहाते के लिए 5हजार रुपये की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेस फीस निर्धारित की गई है। अर्नेस्ट मनी निविदादाता को अपनी निविदा राशि का 5 प्रतिशत हिस्सा अर्नेस्ट मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा। यह राशि चयन के बाद लाइसेंस फीस में समायोजित की जा सकेगी।
नहीं होना चाहिए आपराधिक मामला या आबकारी विभाग का बकाया
आवेदक का भारत का नागरिक होना और 21 वर्ष से अधिक आयु का होना अनिवार्य है। निविदादाता के पास स्थायी खाता संख्या (पैन) होना चाहिए। आवेदक का चरित्र निष्कलंक होना चाहिए और उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला या आबकारी विभाग का बकाया नहीं होना चाहिए। मदिरा के विनिर्माण, परिवहन या थोक विक्रय से जुड़े व्यक्ति इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
कलेक्टर को अधिकृत ‘अनुज्ञापन प्राधिकारी’ नियुक्त
आवंटित लाइसेंस 1 जून 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए वैध होंगे। कोई भी एकल निविदादाता (व्यक्ति, फर्म या कंपनी) किसी एक जिले में दो से अधिक अहातों के समूह का लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकता। लाइसेंस जारी करने के लिए जिले के कलेक्टर को अधिकृत ‘अनुज्ञापन प्राधिकारी’ नियुक्त किया गया है।
चयन और दस्तावेज सत्यापन
चयनित निविदादाता को सूचना मिलने के दो कार्य दिवस के भीतर अपने मूल दस्तावेजों (जैसे आयु प्रमाण, स्थायी निवास प्रमाण और पैन कार्ड) के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। यदि चयनित आवेदक समय पर वांछित धनराशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसका ‘चयन निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकेगी। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए विभाग ने रायपुर कार्यालय में हेल्पलाइन नंबर 0771-2512609 भी जारी किया है, जहां कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।




