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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा पर स्टे लगाया है।

रायपुर। जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2003 में हुई छत्तीसगढ़ के NCP नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अमित जोगी की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सज़ा पर स्टे लगाया है।

उल्लेखनीय है कि, बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड में आज सुप्रीम कोर्ट में अमित जोगी की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अमित जोगी की ओर से दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही दोनों मामलों को टैग कर दिया था, जिससे दोनों पर संयुक्त रूप से विचार किया जा सके।

इन मामलों की हुई सुनवाई
पहली याचिका उस मामले से जुड़ी है जिसमें CBI को अपील करने की अनुमति दी गई थी। वहीं दूसरी याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें अमित जोगी को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

क्या है जग्गी हत्याकांड 
साल 2003 में रायपुर में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जांच के दौरान कई बड़े राजनीतिक नाम सामने आए, जिनमें अमित जोगी का नाम भी प्रमुख रूप से शामिल रहा।

हाईकोर्ट का फैसला और आगे की लड़ाई
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अमित जोगी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से अमित को फिलहाल राहत मिली है।

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