रायपुर के उरला इलाके में 4.80 क्विंटल गांजा की तस्करी के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) शैलेश शर्मा की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा और 2-2 लाख रुपए जुर्माना लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक स्वाति शर्मा ने बताया कि, पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में भारी मात्रा में गांजा भरकर ओडिशा से नागपुर ले जाया जा रहा है। पुलिस टीम ने सिक्स लेन कन्हेरा, सांई निर्मल कंपनी के पास घेराबंदी की। कुछ देर बाद बताए गए नंबर का ट्रक आता दिखा, जिसे रोककर जांच की गई।
जांच अधिकारी भरत लाल बरेठ ने बताया कि, ट्रक चालक रंजन कुमार साहू और कंडक्टर मिट्ठू पदयाली से पूछताछ के बाद वाहन की तलाशी ली गई। कुल 4.80 क्विंटल गांजा मिला।
दस्तावेज नहीं दिखा सके आरोपी
पुलिस ने आरोपियों से गांजा के परिवहन से जुड़े दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई वैध कागज पेश नहीं कर सके। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया।
कोर्ट का फैसला
इस मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 20-20 साल का कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।




