छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना का अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा जिससे धान खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनेगी
कृषक उन्नति योजना खरीफ-2026 के तहत किसानों को मिलने वाली आदान सहायता (अनुदान) के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य होगा। साथ ही डिजिटल क्राप सर्वे में संबंधित जमीन पर धान की फसल दर्ज होना जरूरी है। योजना का लाभ लेने के लिए धान खरीदी प्रक्रिया में कम से कम एक सफल लेन-देन भी होना चाहिए। इन शर्तों के आधार पर पात्र किसानों की पहचान की जाएगी।
सभी जरूरी व्यवस्था करें
मुख्य सचिव ने कहा कि किसान अपनी विशिष्ट फार्म आईडी की पुष्टि कर सकें और अनुदान के लिए आसानी से आवेदन कर सकें, इसकी व्यवस्था की जाए।
रकबे का भी सत्यापन होगा
धान खरीदी के दौरान टोकन जारी करते समय अनुदान के पात्र रकबे का भी सत्यापन किया जाएगा। खासकर विगत वर्ष धान नहीं बेचने वाले किसानों के मामलों में भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा, ताकि वास्तविक पात्रता सुनिश्चित की जा सके।
प्रोत्साहन की जानकारी किसानों तक पहुंचाए
बैठक में दलहन, तिलहन और मिलेट्स (कोदो, कुटकी, रागी) की खरीदी और इनके उत्पादन पर मिलने वाले प्रोत्साहन की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।



