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रायपुर में दीपावली और महावीर निर्वाण दिवस पर 8 नवंबर को मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी, नियम तोड़ने पर होगी जब्ती

रायपुर में दीपावली और महावीर निर्वाण दिवस पर 8 नवंबर को मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी, नियम तोड़ने पर जब्ती व कार्रवाई होगी।

 रायपुर – राजधानी रायपुर में दीपावली यानी 8 नवंबर 2026 (रविवार) को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। भगवान महावीर निर्वाण दिवस के पावन अवसर पर रायपुर नगर निगम ने शहर सीमा के भीतर संचालित सभी मांस-मटन दुकानों, स्लाटर हाउस (पशुवध गृहों) और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से बंद रखने का आधिकारिक आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध रायपुर नगर निगम के सभी जोनों और संपूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू रहेगा।

होटल-रेस्टोरेंट में भी नॉनवेज परोसने पर पूर्ण रोक

नगर निगम का यह प्रतिबंध केवल मीट-मटन की फुटकर दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहर के सभी होटलों, रेस्टोरेंटों और अन्य व्यावसायिक परिसरों पर भी समान रूप से लागू होगा।

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