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रायपुर में गिरवी मकान बेचने का सौदा कर 3.98 लाख की ठगी, कोर्ट के आदेश पर 6 आरोपियों के खिलाफ FIR

रायपुर के अश्वनी नगर में बंधक मकान का सौदा कर 3.98 लाख रुपये हड़पने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुरानी बस्ती पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

अश्वनी नगर में मकान बेचने का सौदा कर छह लोगों पर 3.98 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगा है। आरोपितों ने 32 लाख रुपये में मकान का सौदा कर खरीदार से बयाना और अन्य मदों में रकम लेने के बाद रजिस्ट्री करने से मना कर दिया।

ये है पूरा मामला

खरीदार का आरोप है कि मकान पहले से ही फाइनेंस कंपनी के पास बंधक था और उस पर कर्ज बकाया होने की जानकारी सौदा करते समय छिपाई गई। मामले में न्यायालय के निर्देश पर पुरानी बस्ती पुलिस ने छह आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार ईदगाह भाठा मस्जिद गली निवासी रहमुद्दीन कुरैशी ने गुलजार सिंह ठाकुर, संजय सिंह ठाकुर, अशोक सिंह ठाकुर, पंकज सिंह ठाकुर, अमित सिंह ठाकुर और करुणा ठाकुर के खिलाफ शिकायत की है। आरोपितों के स्वामित्व वाले अश्वनी नगर में मस्जिद के पीछे स्थित 1500 वर्गफुट जमीन पर बने मकान का सौदा पांच नवंबर 2019 को रहमुद्दीन और उनके भाई जमरूदीन कुरैशी के साथ 32 लाख रुपये में हुआ था।

रजिस्ट्री करने से मना किया, बयाना राशि भी नहीं दी

शिकायत के मुताबिक जून 2020 में पता चला कि मकान पहले से ही आइडीएफसी फर्स्ट लोन फाइनेंस कंपनी के पास बंधक है और उसकी कुर्की का आदेश भी जारी हो चुका है। इसके बाद आरोपितों ने रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया और बयाना राशि वापस नहीं की। पहले पुलिस में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर रहमुद्दीन ने न्यायालय में परिवाद दायर किया। 24 सितंबर 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खिलेश्वरी सिन्हा ने एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है।

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